UPSC CSE Prelims 2024

🇮🇳 सविधान के सभी अनुच्छेद 🇮🇳

🇮🇳  सविधान के सभी अनुच्छेद 🇮🇳

🔰अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

🔰अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

🔰अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन

🔰अनुच्छेद 4:- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

🔰अच्नुछेद 5 : - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

🔰अनुच्छेद 6 : - भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

🔰अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

🔰अनुच्छेद 8 :-भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

🔰अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

🔰अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

🔰अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

🔰अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा

🔰अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

🔰अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता

🔰अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध

🔰अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता

🔰अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत

🔰अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत

🔰अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता

🔰अनुच्छेद 20 : - अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

🔰अनुच्छेद 21 :- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

🔰अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

🔰अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

🔰अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम

🔰अनुच्छेद 24 : - कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

🔰 अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

🔰अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

🔰अनुच्छेद 29 : - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

🔰अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

🔰अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

🔰अनुच्छेद 36 :- परिभाषा

🔰अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन

🔰अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन

🔰अनुच्छेद 48क : - पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

🔰अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

🔰अनुछेद. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

🔰अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

🔰अनुच्छेद 51क :- मूल कर्तव्य

🔰अनुच्छेद 52 : - भारत का राष्ट्रपति

🔰अनुच्छेद 53 : - संघ की कार्यपालिका शक्ति

🔰अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन

🔰अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

🔰अनुच्छेद 56 : - राष्ट्रपति की पदावधि

🔰अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

🔰अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

🔰अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

🔰अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ

🔰अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

🔰अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

🔰अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति

🔰अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

🔰अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

🔰अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

🔰अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

🔰अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

🔰अनुच्छेद69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

🔰अनुच्छेद 70 : - अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

🔰अनुच्छेद 71 :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय

🔰अनुच्छेद 72 :- क्षमादान की शक्ति

🔰अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

🔰अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

🔰अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध

🔰अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी

🔰अनुच्छेद 77 : - भारत सरकार के कार्य का संचालन

🔰अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य

🔰अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन

🔰अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना

🔰अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना

🔰अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि

🔰अनुच्छेद 84 : - संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

🔰अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

🔰अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

🔰अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार

🔰अनुच्छेद 89 :-  राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

🔰अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना

🔰अनुच्छेद 91 :- सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

🔰अनुच्छेद 92:- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना

🔰अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

🔰अनुचित 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

🔰अनुच्छेद 95 : - अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां

🔰अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना

🔰अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

🔰अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

🔰अनुच्छेद 199 :- धन विदेश की परिभाषा

🔰अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति

🔰अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण

🔰अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति

🔰अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

🔰अनुच्छेद 215 : - उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

🔰अनुच्छेद 216 : - उच्च न्यायालय का गठन

🔰अनुच्छेद 217 : - उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें

🔰अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन

🔰अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण

🔰अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति

🔰अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

🔰अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति

🔰अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

🔰अनुच्छेद 233 :-जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

🔰अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय

🔰अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां

🔰अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

🔰अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां

🔰अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति

🔰अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति

🔰अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता

🔰अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

🔰 अनुच्छेद 262 :-अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय

🔰अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन

🔰अनुच्छेद 266 :- संचित निधी

🔰अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि

🔰अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर

🔰अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर

🔰अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग

🔰अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे

🔰अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना

🔰अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना

🔰अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार

🔰अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

🔰अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों

🔰अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

🔰अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध

🔰अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग

🔰अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि

🔰अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना

🔰अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य

🔰अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण

🔰अनुच्छेद 323 ख :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण

🔰अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

🔰अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

🔰अनुछेद 330 :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण

🔰अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

🔰अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

🔰अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

🔰अनुच्छेद 343 :- संघ की परिभाषा

🔰अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

🔰अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

🔰अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

🔰अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव

🔰अनुछेद 356 : - राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

🔰अनुच्छेद 360 : - वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

🔰अनुच्छेद 368 :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया

🔰अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध

🔰अनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे में

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