🇮🇳 सविधान के सभी अनुच्छेद 🇮🇳
🔰अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
🔰अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
🔰अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
🔰अनुच्छेद 4:- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
🔰अच्नुछेद 5 : - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
🔰अनुच्छेद 6 : - भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
🔰अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
🔰अनुच्छेद 8 :-भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
🔰अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
🔰अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
🔰अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
🔰अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
🔰अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
🔰अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता
🔰अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
🔰अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
🔰अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
🔰अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत
🔰अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता
🔰अनुच्छेद 20 : - अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
🔰अनुच्छेद 21 :- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
🔰अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
🔰अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
🔰अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
🔰अनुच्छेद 24 : - कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
🔰 अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
🔰अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
🔰अनुच्छेद 29 : - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
🔰अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
🔰अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
🔰अनुच्छेद 36 :- परिभाषा
🔰अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
🔰अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
🔰अनुच्छेद 48क : - पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
🔰अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
🔰अनुछेद. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
🔰अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
🔰अनुच्छेद 51क :- मूल कर्तव्य
🔰अनुच्छेद 52 : - भारत का राष्ट्रपति
🔰अनुच्छेद 53 : - संघ की कार्यपालिका शक्ति
🔰अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
🔰अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
🔰अनुच्छेद 56 : - राष्ट्रपति की पदावधि
🔰अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
🔰अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
🔰अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
🔰अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
🔰अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
🔰अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
🔰अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
🔰अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
🔰अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
🔰अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
🔰अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
🔰अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
🔰अनुच्छेद69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
🔰अनुच्छेद 70 : - अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
🔰अनुच्छेद 71 :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
🔰अनुच्छेद 72 :- क्षमादान की शक्ति
🔰अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
🔰अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
🔰अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
🔰अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
🔰अनुच्छेद 77 : - भारत सरकार के कार्य का संचालन
🔰अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
🔰अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
🔰अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
🔰अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
🔰अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि
🔰अनुच्छेद 84 : - संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
🔰अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
🔰अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
🔰अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
🔰अनुच्छेद 89 :- राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
🔰अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
🔰अनुच्छेद 91 :- सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
🔰अनुच्छेद 92:- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
🔰अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
🔰अनुचित 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
🔰अनुच्छेद 95 : - अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
🔰अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
🔰अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
🔰अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
🔰अनुच्छेद 199 :- धन विदेश की परिभाषा
🔰अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति
🔰अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
🔰अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
🔰अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
🔰अनुच्छेद 215 : - उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
🔰अनुच्छेद 216 : - उच्च न्यायालय का गठन
🔰अनुच्छेद 217 : - उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
🔰अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन
🔰अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
🔰अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
🔰अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
🔰अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
🔰अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
🔰अनुच्छेद 233 :-जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
🔰अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
🔰अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
🔰अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
🔰अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां
🔰अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
🔰अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
🔰अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
🔰अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
🔰 अनुच्छेद 262 :-अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
🔰अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
🔰अनुच्छेद 266 :- संचित निधी
🔰अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
🔰अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
🔰अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
🔰अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
🔰अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे
🔰अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
🔰अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना
🔰अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार
🔰अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
🔰अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
🔰अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
🔰अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध
🔰अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
🔰अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
🔰अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
🔰अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
🔰अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण
🔰अनुच्छेद 323 ख :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
🔰अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
🔰अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
🔰अनुछेद 330 :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
🔰अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
🔰अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
🔰अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
🔰अनुच्छेद 343 :- संघ की परिभाषा
🔰अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
🔰अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
🔰अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
🔰अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव
🔰अनुछेद 356 : - राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
🔰अनुच्छेद 360 : - वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
🔰अनुच्छेद 368 :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
🔰अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
🔰अनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे में